Supreme Court Collegium: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। इस साल अप्रैल में, कलकत्ता हाई कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बिस्वरूप चौधरी, जस्टिस पार्थ सारथी सेन, जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास, जस्टिस उदय कुमार, जस्टिस अजय कुमार गुप्ता, जस्टिस सुप्रतीम भट्टाचार्य, जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी, जस्टिस अपूर्वा सिन्हा राय और जस्टिस मोहम्मद शब्बर राशिदी को स्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी एक समिति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के मामलों से परिचित अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों से उनकी उपयुक्तता का आकलन किया। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित 2 जजों की समिति ने इन अतिरिक्त जजों के निर्णयों का मूल्यांकन किया। दस्तावेजों की समीक्षा और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पाया कि ये अतिरिक्त जज 31 अगस्त 2024 से एक नए एक वर्षीय कार्यकाल के लिए पात्र हैं।
मुख्यमंत्री और गवर्नर ने नहीं की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, ‘पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्य के गवर्नर ने अभी तक इस सिफारिश पर कोई टिप्पणी नहीं की है। न्याय विभाग ने उपर्युक्त सिफारिश को परा 14 के तहत भेजा है, जिसमें कहा गया है कि यदि राज्य के संवैधानिक अधिकारियों की टिप्पणियां निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं, तो कानून और न्याय मंत्री को मान लेना चाहिए कि गवर्नर और मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव पर जोड़ने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें उसी अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।’