Excise policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है।
इसके साथ ही, उन्होंने इस मामले में एक नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। यह जानकारी आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम द्वारा समाचार एजेंसी ANI को दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।
ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
केजरीवाल 21 मार्च से ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से हिरासत में हैं। इस दौरान, मई में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी, यह मानते हुए कि उन्होंने जेल में 90 दिन से अधिक समय बिताया है। हालांकि, 26 जून को CBI द्वारा गिरफ्तारी के कारण वह अभी भी हिरासत में हैं।
सिसोदिया को मिली जमानत
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत देने के दो दिन बाद दायर की गई है। 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 महीनों की लंबी हिरासत और एक ऐसे मामले में जिनकी सुनवाई जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, सिसोदिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।