Atul Subhash’s wife gets child’s custody, Supreme Court dismisses mother’s plea

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सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को उनके चार वर्षीय बेटे की कस्टडी बरकरार रखने की अनुमति दे दी है। अतुल की पिछले साल दिसंबर में आत्महत्या कर ली गई थी।

यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अतुल की मां अंजू देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पोते की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अंजू देवी बच्चे के लिए “वस्तुतः अजनबी” थीं, उन्होंने कहा कि जब भी संभव हो, कस्टडी माता-पिता में से किसी एक के पास रहनी चाहिए।

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Author: Hind News Tv

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