यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अतुल की मां अंजू देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पोते की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अंजू देवी बच्चे के लिए “वस्तुतः अजनबी” थीं, उन्होंने कहा कि जब भी संभव हो, कस्टडी माता-पिता में से किसी एक के पास रहनी चाहिए।
