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Atishi defamation case: दिल्ली सरकार की मंत्री Atishi को कोर्ट ने 20,000 रुपये के मुचलके पर दी जमानत

Atishi defamation case: दिल्ली सरकार की मंत्री Atishi को कोर्ट ने 20,000 रुपये के मुचलके पर दी जमानत

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Atishi defamation case: दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता Atishi मंगलवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचीं। यहाँ पर Atishi को मानहानि मामले में 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई। इस मानहानि केस की शिकायत बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने की थी।

Atishi defamation case: दिल्ली सरकार की मंत्री Atishi को कोर्ट ने 20,000 रुपये के मुचलके पर दी जमानत

कोर्ट से बाहर आते समय Atishi ने मीडिया से बजट के बारे में बात की और कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली को 20,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। दिल्लीवाले 2 लाख करोड़ रुपये देते हैं और केंद्र को 25 हजार रुपये जीएसटी के रूप में देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इसका कम से कम 10 प्रतिशत मिलेगा। हमने 10,000 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर और 10,000 करोड़ रुपये एमसीडी के लिए मांगे हैं।

29 जून को प्रवीण शंकर कपूर द्वारा Atishi के खिलाफ दायर मानहानि केस की सुनवाई हुई थी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 23 जुलाई को केस की सुनवाई के लिए तारीख तय की थी। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि गलत पते के कारण समन सेवा नहीं हो सका। फिर भी Atishi अपने वकील के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं। कोर्ट में उपस्थित उनके वकील को शिकायत की एक प्रति दी गई।

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर के वकील शौमेनंदु मुखर्जी ने कहा कि आरोपी (Atishi) अपने वकीलों के साथ वीसी के माध्यम से पेश हुए और दावा किया कि समन नहीं मिला। यह उनके लिए एक बहुत ही हास्यास्पद तर्क है। अब उन्हें अगली तारीख पर जमानत लेनी होगी और मुकदमे का सामना करना होगा।

Atishi पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और पार्टी की छवि को खराब किया। प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया था कि Atishi और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया, जो पूरी तरह से गलत है। इससे पार्टी की छवि खराब हुई।

SatishRana
Author: SatishRana

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