Over-Speeding: कर्नाटका में 1 अगस्त से 130 किमी/घंटा की गति से अधिक चलने वाले वाहनों के खिलाफ अधिक दर्ज की जाएगी। एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि ओवर-स्पीडिंग राज्य में लगभग 90 प्रतिशत घातक दुर्घटनाओं का कारण है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक और रोड सेफ्टी) आलोक कुमार ने डेटा का हवाला देते हुए कहा कि 25 जुलाई को 155 लोगों ने बेंगलुरू-मैसूरू हाईवे पर 130 किमी/घंटा से अधिक की गति से गाड़ी चलाई थी।
“1 अगस्त से कर्नाटका में कहीं भी 130 किमी/घंटा से अधिक की गति पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी,” उन्होंने कहा।
कुमार ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि धारा 281 के तहत, जब गति सीमा 120 किमी/घंटा से अधिक हो जाती है, तो यह लापरवाह या खतरनाक ड्राइविंग बन जाती है।
उन्होंने इस महीने की शुरुआत में NICE (नंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज) रोड पर हुई एक दुर्घटना का हवाला दिया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और वाहन की गति 160 किमी/घंटा थी।
उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने इस दुर्घटना को नोटिस में लिया और राज्य सरकार को सूचित किया कि ओवर-स्पीडिंग की घटनाएं बड़ी संख्या में हो रही हैं और इससे जान-माल की हानि हो रही है।
“वर्ष 2022 में कर्नाटका में 90 प्रतिशत (दुर्घटनाओं में) मौतें ओवर-स्पीडिंग के कारण हुईं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने हमें इस संबंध में प्रभावी प्रवर्तन की मांग की। इसी दिशा में हमने यह निर्णय लिया है कि 130 किमी/घंटा से अधिक की गति पर FIR दर्ज की जाएगी। इसे लागू करना एक वास्तविक चुनौती होगी, लेकिन हम इसे लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे,” कुमार ने कहा।
उन्होंने बताया कि यह नया नियम केवल हाईवे पर ही नहीं, बल्कि सभी सड़कों पर लागू होगा।
“उदाहरण के लिए, हमने बेंगलुरू-मैसूरू हाईवे पर स्पीड लेजर गन्स लगाई हैं जो रात के समय भी वाहनों की गति रिकॉर्ड करती हैं। और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे हाईवे पर ओवर-स्पीडिंग वाहनों की तस्वीरें और गति रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं। इसलिए, हमारे लिए उन्हें रिकॉर्ड करना और मामला दर्ज करना आसान होगा,” कुमार ने कहा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान में गति सीमा 100 किमी/घंटा है, जबकि राज्य और अन्य हाईवे पर यह सीमा कम है। एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 120 किमी/घंटा है, जो देश में किसी भी वाहन की अधिकतम गति सीमा है।