Jhunjhunu News: सैनिक स्कूल में पांच साल पहले 12 बच्चों के यौन शोषण के आरोपी शिक्षक को पीओसीएसओ कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी शिक्षक पर 81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, दोषी शिक्षक रविंद्र सिंह रात के समय कमजोर छात्रों को अतिरिक्त कक्षा के बहाने अपने कमरे में बुलाता था और अश्लील हरकतें करता था। कई बार उसने बच्चों के साथ बलात्कार भी किया। उसने बच्चों को इतना डरा दिया था कि कोई भी उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब स्कूल में शिक्षक ऐसा घिनौना कृत्य करता है, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। यह एक क्रूर अपराध है, जिसके लिए शिक्षक को सख्त सजा दी जाती है।
परिवार के पूछने पर बच्चों का दर्द बाहर आया। वरिष्ठ वकील गोपालचंद सैनी ने बताया कि 7 दिसंबर 2019 को सैनिक स्कूल में हुई अभिभावक बैठक के दौरान स्कूल के 12 बच्चों ने अंग्रेजी शिक्षक रविंद्र सिंह शेखावत पर यौन शोषण का आरोप लगाया। बच्चों ने बताया कि रविंद्र सिंह उन्हें अपने कमरे में बुलाकर गलत जगहों पर हाथ लगाता था और कई बार बलात्कार भी करता था। उसने जान से मारने की धमकी दी थी यदि वे किसी को बताएंगे। मामला सामने आने के बाद स्कूल में एक समिति का गठन किया गया, जिसने बच्चों की काउंसलिंग की, लेकिन बच्चे कुछ नहीं कह पाए। इसके बाद स्कूल में कारपल पनिशमेंट मॉनिटरिंग कमेटी (CPMC) की बैठक हुई। माता-पिता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बच्चों ने अपनी दर्दनाक बातें साझा की। शिकायत के बाद, तत्कालीन प्रधानाध्यापक अभिलाष सिंह ने 8 दिसंबर 2019 को सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 10 दिसंबर 2019 को रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और जांच के बाद पीओसीएसओ कोर्ट में चालान पेश किया।
सरकारी वकील ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि अदालत में शिक्षक रविंद्र सिंह शेखावत (41) के खिलाफ 36 गवाहों और 85 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने शिक्षक को 20 साल की कठोर सजा और विभिन्न धाराओं के तहत 81 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।