Supreme Court Directs Assam To Deport 63 Illegal Immigrants: ‘Are You Waiting For Muhurat’

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सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित न करने के लिए असम सरकार की आलोचना की। शीर्ष अदालत ने हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से पूछा कि वह हिरासत केंद्रों में बंद 63 लोगों को निर्वासित करने के लिए किसी “मुहूर्त” (शुभ समय) का इंतजार कर रही है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने असम सरकार से राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें निर्वासित करने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि असम तथ्यों को दबा रहा है, जिस पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि उन्होंने सर्वोच्च प्राधिकारी से बात की है और “कुछ कमियों” के लिए माफी मांगी है।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “हम आपको झूठी गवाही का नोटिस जारी करेंगे। आपको साफ-साफ बताना चाहिए।”

हालांकि राज्य के वकील ने कहा कि “छिपाने का कोई इरादा नहीं है”। असम सरकार की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “बेशक, ऐसा है। आपने सत्यापन की तारीखें क्यों नहीं बताईं? हलफनामा दोषपूर्ण है।”

इसके बाद जस्टिस भुयान ने पूछा, “जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देते हैं, तो आपको अगला तार्किक कदम उठाना चाहिए। आप उन्हें हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। अनुच्छेद 21 लागू है। असम में कई विदेशी हिरासत केंद्र हैं। आपने कितने लोगों को निर्वासित किया है?”

Hind News Tv
Author: Hind News Tv

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