Waqf law row: SC allows party to withdraw plea for probe into WB violence

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नई दिल्ली, 21 अप्रैल (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल में नए संशोधित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोइस्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा को व्यक्तिगत रूप से याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें नई याचिका दायर करने की छूट दी।

शीर्ष अदालत ने झा की रिट याचिका में किए गए दावों को लेकर उनकी खिंचाई की और कहा कि वे आवश्यक पक्षों के अलावा किसी भी उचित सत्यापन के बिना हैं।

पीठ ने कहा, “आप किसी तरह की जल्दबाजी में लग रहे हैं।”

झा को मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए पाया गया और अदालत ने उनसे याचिका में अपने दावों का उचित सत्यापन करने और नई याचिका दायर करने के लिए कहा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।

11 और 12 अप्रैल को नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों, मुख्य रूप से सुती, समसेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में सांप्रदायिक हिंसा में कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। पीटीआई एमएनएल एमएनएल एएमके

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Author: Hind News Tv

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