सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत दी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम ज़मानत मिली है.
कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिए कि ज़मानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इसके अलावा वो अपने अनुयायियों से भी नहीं मिल सकेंगे.
सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम और सात अन्य लोगों के ख़िलाफ़ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था.
अभियुक्तों में से एक की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में जुलाई, 2014 में चार्जशीट दायर की थी.
अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता महिला से अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में कई बार दुष्कर्म किया गया था.