Haryana: भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ महिला कोच के यौन शोषण और कपड़े फाड़ने के आरोपों में जिला अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। अदालत ने पीड़िता को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
हालांकि, अदालत ने पीड़िता के पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें संदीप सिंह के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने की अपील की गई थी।
इस मामले की सुनवाई अब 17 अगस्त से जिला अदालत में शुरू होगी। दो साल पहले, महिला कोच ने संदीप सिंह पर ये आरोप लगाए थे। इस मामले में सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद संदीप सिंह ने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
महिला कोच पर आरोप और कपड़े फाड़ने के आरोप
दो साल पहले, हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर, सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन ने 31 दिसंबर 2022 को संदीप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-A, 354-B, 342, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायत में, महिला कोच ने कहा कि 1 जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उन्हें अपने सरकारी निवास पर बुलाया। वहां उन्होंने कोच का यौन शोषण किया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए।
संदीप सिंह का रुख
संदीप सिंह ने इस मामले में आरोपों से मुक्ति के लिए एक आवेदन भी दायर किया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। लेकिन अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया।
संदीप सिंह ने आवेदन में कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने पहले भी कई लोगों के खिलाफ मामूली मामलों में शिकायतें दर्ज की हैं। एफआईआर छह महीने की देरी से दर्ज की गई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि महिला कोच की पोस्टिंग और विदेश में प्रशिक्षण जैसी मांगों को मानने से इनकार करने के कारण उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं।