Delhi MCD Elections: दिल्ली नगर निगम (MCD) 4 सितंबर को वार्ड कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराने जा रहा है। बुधवार (28 अगस्त) को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जो पार्षद इन पदों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें 30 अगस्त तक अपनी नामांकन पत्र जमा करनी होगी।
वार्ड कमेटी चुनाव की संभावित अड़चन
वार्ड कमेटी चुनावों की घोषणा लगभग डेढ़ साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद की गई है। लेकिन चुनावों में फिर से अड़चन आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (AAP) कम समय दिए जाने को लेकर कोर्ट जाने पर विचार कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ AAP पार्षदों ने मेयर को अपनी तबीयत खराब होने और शहर से बाहर होने की जानकारी दी है। ऐसे में AAP नामांकनों की समय सीमा को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
चुनाव की तारीख की घोषणा
यह उल्लेखनीय है कि लगभग डेढ़ साल की प्रतीक्षा के बाद, निगम की वार्ड कमेटियों के चुनाव की घोषणा बुधवार को की गई। नगर आयुक्त अश्वनी कुमार ने चुनाव की तारीखों को मंजूरी दी है।
पहले दिन कोई नामांकन नहीं मिला
इस बीच, नगर आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने की मंजूरी दी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है।
सार्वजनिक तारीख की घोषणा के साथ, राजनीतिक पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों का चयन करने में व्यस्त हैं। भाजपा ने अलग-अलग नेताओं को ज़ोन के अनुसार उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी दी है।
12 वार्ड कमेटियों के चुनाव
विशेष बात यह है कि 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव एक ही दिन 4 सितंबर को होंगे। यह चुनाव दो अलग-अलग ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। पहले यह उम्मीद थी कि चुनाव सितंबर के तीसरे सप्ताह में होंगे, लेकिन नगर आयुक्त ने पहले से ही देर से चल रहे चुनावों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।
नामांकन की प्रक्रिया
नगर निगम सचिव शिव प्रसाद केवी द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना के अनुसार, वार्ड कमेटियों और प्रत्येक वार्ड कमेटी से एक स्थायी समिति सदस्य के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक, कोई भी पार्षद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य के पद के लिए नामांकन पत्र भर सकता है, जिसमें दो प्रस्तावक भी शामिल होंगे।
चुनाव 4 सितंबर को होंगे। निगम अधिनियम के अनुसार, नामांकन पत्र भरने के बाद, कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना नामांकन वापस ले सकता है।