DK Shivakumar: कर्नाटक के उप CM DK Shivakumar को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुपातित संपत्ति मामले में CBI द्वारा दर्ज केस को खारिज करने से इनकार किया है। बता दें कि उप CM DK Shivakumar ने CBI द्वारा दर्ज अनुपातित संपत्ति मामले को खारिज करने की मांग की थी। न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और न्यायाधीश एस सी शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। बेंच ने कहा, “माफ़ कीजिए, यह खारिज किया जाता है।” सुप्रीम कोर्ट ने शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने 2023 के अक्टूबर 19 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज किया था। हाईकोर्ट ने इसे CBI को अपनी जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए थे।
‘सभी घोटाले भाजपा ने किए हैं’
इस घटना का प्रतिक्रिया देते हुए, डीके शिवकुमार ने कहा, “सभी घोटाले भाजपा ने किए हैं। भाजपा की शासनकाल घोटालों का पिता है, इसलिए लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। अब हम सब कुछ साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम सामने आएगा।”
2021 में चुनौती
CBI ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच अपनी ज्ञात आय के मुकाबले अधिक संपत्ति प्राप्त की थी। उस समय वह कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। CBI ने 3 सितंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। शिवकुमार ने 2021 में हाईकोर्ट में इस एफआईआर को चुनौती दी थी।